बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदाणी पावर के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

मुंबई:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिन्यूएबल और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अदाणी ग्रुप को महाराष्ट्र सरकार से दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिका को अप्रमाणित और लापरवाह करार दिया है.

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता श्रीराज नागेश्वर एपुरवार पर अस्पष्ट याचिका के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

एपुरवार ने आरोप लगाया कि 6,600 मेगावाट रिन्यूएबल और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए अदाणी ग्रुप को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट याचिकाकर्ता के उचित दर पर उचित बिजली सप्लाई तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.

याचिका में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,जो वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं,पर अदाणी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट देने के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

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दो जजों की पीठ ने याचिकाकर्ता की इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा,'हमारी राय में,निराधार और लापरवाह बयानों वाली ऐसी याचिकाएं दायर करने से कभी-कभी अच्छे कारणों के भी खत्म होने का खतरा रहता है. याचिका में 'अस्पष्ट और निराधार' दावे किए गए हैं.'

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में ये दिखाने के लिए कोई कंटेंट नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री (शिंदे) किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल थे.

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट की निविदा प्रक्रिया में भागीदार नहीं था. याचिका में कोई भी पुष्ट और सहायक कंटेंट नहीं है और इसमें बिल्कुल बेबुनियाद और अस्पष्ट आरोप हैं.

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